TRAI लाने वाला है नया नियम, की ये गलती तो ब्लॉक होगा SIM
TRAI ने फर्जी मार्केटिंग कॉल्स पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। दूरसंचार नियामक ने इससे जुड़ा कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसके लिए 25 सितंबर 2024 तक स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। नया नियम लागू होने के बाद फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाया जा सकेगा।
TRAI ने फर्जी कॉल्स और SMS पर लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दूरसंचार नियामक कमर्शियल कॉल्स को लेकर नए नियम लाने वाली है, जिसमें गलती करने वालों के सिम ब्लॉक करने का प्रावधान है। ट्राई ने इससे संबंधित 113 पन्नों का कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें कमर्शियल यानी मार्केटिंग वाले कॉल और मैसेज को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। साथ ही, नियामक ने पिछले दो साल में गलती करने पर ब्लॉक हुए सिम कार्ड का आंकड़ा भी जारी किया है।
दूरसंचार नियामक ने अपने कंसल्टेशन पेपर में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर के लिए नए नियम को लिस्ट किया है, जिसके उल्लंघन पर भारी जुर्माने से लेकर सिम कार्ड ब्लॉक करने तक का प्रावधान जोड़ा गया है। ट्राई के नए नियम के मुताबिक, अगर किसी भी सिम कार्ड से रोजाना 50 से ज्यादा आउटगोइंग वॉइस कॉल और मैसेज किए जाएंगे तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर नियमों का दुरुपयोग पाया गया तो सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा।
लगेगा यूसेज कैप
TRAI ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अगर एक सिम कार्ड से ज्यादा कॉल और मैसेज किए जाएंगे, तो उसकी जांच की जाएगी। दूरसंचार नियामक ने बिना रजिस्टर कराए हुए टेलीमार्केटर के लिए यूसेज कैप का भी निर्धारण किया है, जिसके मुताबिक किसी भी मोबाइल नंबर (अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर) से एक दिन में अधिकतम 20 आउटगोइंग कॉल और 20 आउटगोइंग मैसेज किए जा सकेंगे।
सिम कार्ड होगा ब्लॉक
पहली बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी जारी की जाएगी। दूसरी बार अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो यूसेज कैप को 6 महीने तक लगाया जाएगा। वहीं, तीन या इससे ज्यादा बार नियमों के उल्लंघन करने पर दो साल तक के लिए सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही, एक्सेस प्रोवाइडर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
ट्राई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में बताया कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 में 59 हजार से भी ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। 2022 में कुल 32,032 और 2023 में कुल 27,043 सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। अगर, किसी भी नंबर को लेकर दूरसंचार नियामक को शिकायत मिलती है, तो पहले चेतावनी जारी की जाएगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। नियामक ने अपने नए कंसल्टेशन पेपर पर 25 सितंबर 2024 तक स्टेकहोल्डर्स की राय मांगी है।