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ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है। वाहन चाहे दो पहिया हो, तीन या फिर चार पहिया वाहन। बिना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है। डीएल बनवान किसी समय काफी सिरदर्दी का काम हुआ करता था। इसके लिए आरटीओ दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकारी तरीके से काम में परेशानी महसूस करने वाले किसी बिचौलिए के जरिए काम कराते हैं। जिससे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए उन्हें अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ती है।